छेड़छाड़ - IPC 354 - News - आईपीसी की धारा 354 - समाचार
महिला से छेड़छाड़ के मामले में लगती है आईपीसी की धारा 354
भारतीय दंड संहितां की धारा 354 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में दंड के रूप में कारावास को कम से कम एक वर्ष से पांच वर्ष तक का कर दिया गया है और जुर्माना भी देना होगा। इस धारा के अंतर्गत किसी महिला से छेड़छाड़ करने पर या उसके मान समान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उसपर आपराधिक बल का प्रयोग करने पर आरोपी पर मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ अन्य धाराएं जैसे 354A, 354B, 354C, 354D भी अपराध की गम्भीरता और उद्देश्य के अनुसार नारी व् यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए प्रस्तुत की गई है।
छेड़छाड़ के मामलों समाचार Section 354 ipc:
महिला कोच में जबरन घुसकर महिलाओं से छेड़खानी करने वाले 11 बदमाशों को गोरखपुर जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ ये मनचलें रोजाना छेड़छाड़ करते थे। पुलिस को इन लोगों के खिलाफ काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर इन बदमाशों को पकड़ा। समाचार मिलने तक जीआरपी इन बदमाशों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है। (स्त्रोत: न्यूज 18 हिंदी)
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जीतेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत हिमाचल प्रदेश के न्यू शिमला में यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने पुलिस शिकायत में बताया कि जनवरी, 1971 में जीतेंद्र ने उनका यौन उत्पीड़न किया। चौंकाने वाली बात यह है कि जीतेंद्र के खिलाफ यह गंभीर आरोप उनकी कजिन ने ही लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब वह 18 साल की थी, तब जीतेंद्र ने ऐसा किया था। पीड़िता के मुताबिक, उस वक्त जीतेंद्र की उम्र 28 साल थी। वहीं, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर के खिलाफ केस दर्ज होने की खबर सामने आने पर ट्विटर यूजर्स भी खासे हैरान हैं। कई यूजर्स ने शिकायतकर्ता पर ही सवाल उठा दिए हैं। (स्त्रोत: जनसत्ता ऑनलाइन)
राजधानी के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) के प्रोफेसर पर दिल्ली की एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी छात्रा ने प्रोफेसर की टिप्पणियों से परेशान होकर आईआईएसईआर से पीएचडी छोड़ दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई शिकायत के बाद खजूरी सड़क पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। (स्त्रोत: Bhaskar News Network)
भारतीय दंड संहितां की धारा 354 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में दंड के रूप में कारावास को कम से कम एक वर्ष से पांच वर्ष तक का कर दिया गया है और जुर्माना भी देना होगा। इस धारा के अंतर्गत किसी महिला से छेड़छाड़ करने पर या उसके मान समान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उसपर आपराधिक बल का प्रयोग करने पर आरोपी पर मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ अन्य धाराएं जैसे 354A, 354B, 354C, 354D भी अपराध की गम्भीरता और उद्देश्य के अनुसार नारी व् यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए प्रस्तुत की गई है।
छेड़छाड़ के मामलों समाचार Section 354 ipc:
गोरखपुर: महिला कोच में घुसकर कर छेड़खानी करते 11 बदमाश गिरफ्तार
Updated: March 10, 2018, 10:08 AM ISTमहिला कोच में जबरन घुसकर महिलाओं से छेड़खानी करने वाले 11 बदमाशों को गोरखपुर जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ ये मनचलें रोजाना छेड़छाड़ करते थे। पुलिस को इन लोगों के खिलाफ काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर इन बदमाशों को पकड़ा। समाचार मिलने तक जीआरपी इन बदमाशों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया है। (स्त्रोत: न्यूज 18 हिंदी)
एक्टर जीतेंद्र पर दर्ज हुआ यौन शोषण का केस, ट्विटर पर हैरानी जता रहे लोग
March 7, 2018 16:30 pm, जनसत्ता ऑनलाइनबॉलीवुड के मशहूर एक्टर जीतेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत हिमाचल प्रदेश के न्यू शिमला में यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने पुलिस शिकायत में बताया कि जनवरी, 1971 में जीतेंद्र ने उनका यौन उत्पीड़न किया। चौंकाने वाली बात यह है कि जीतेंद्र के खिलाफ यह गंभीर आरोप उनकी कजिन ने ही लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब वह 18 साल की थी, तब जीतेंद्र ने ऐसा किया था। पीड़िता के मुताबिक, उस वक्त जीतेंद्र की उम्र 28 साल थी। वहीं, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर के खिलाफ केस दर्ज होने की खबर सामने आने पर ट्विटर यूजर्स भी खासे हैरान हैं। कई यूजर्स ने शिकायतकर्ता पर ही सवाल उठा दिए हैं। (स्त्रोत: जनसत्ता ऑनलाइन)
आइसर के प्रोफेसर पर गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, केस दर्ज
Mar 12, 2018, 04:15 AM IST, Bhaskar News Networkराजधानी के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) के प्रोफेसर पर दिल्ली की एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी छात्रा ने प्रोफेसर की टिप्पणियों से परेशान होकर आईआईएसईआर से पीएचडी छोड़ दी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई शिकायत के बाद खजूरी सड़क पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। (स्त्रोत: Bhaskar News Network)
हमारा उद्देश्य समाज में होने वाले छेड़छाड़ के मामलों से संबंधित समाचरों को प्रस्तुत कर उन घटनाओं को बताना है, जिनमे आईपीसी की धारा 354 का प्रयोग होता है। इन समाचरों को हमने कुछ प्रतिष्ठित समाचार वेबसाइटों से लिया है जिनका हम तह दिल से आभार प्रकट करते है।