IPC 338 - News - आईपीसी की धारा 338 - समाचार
Section 338 IPC : किसी लापरवाही या दुःसाहसपूर्ण कारण से किसी के जीवन को या व्यक्तिगत रूप से गम्भीर शारीरिक हानि या क्षति पहुंचाने पर आईपीसी की धारा 338 के तहत मामला दर्ज हो सकता है।
वाहन दुर्घटना में जब किसी को गम्भीर शारीरिक हानि पहुँचती है तो अधिकतर यह धारा प्रयोग में लाई जाती है। आईपीसी की यह धारा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है अथार्त पुलिस सुचना मिलने पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है और क्योकि यह धारा जमानती है तो जमानत भी तुरंत ली जा सकती है।
मुंबई: मशहूर सिंगर उदित नारायण के बेटे और बॉलीवुड एक्टर व सिंगर आदित्य नारायण को मुंबई पुलिस ने सोमवार को कथित तौर पर अपनी कार से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस हादसे में रिक्शा ड्राइवर और महिला पैसेंजर घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया, अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के आरोप में वार्सोवा पुलिस ने सिंगर आदित्य नारायण को आईपीसी की धारा 338 और 279 के तहत गिरफ्तार किया। इस हादसे में रिक्शा ड्राइवर और पैसेंजर घायल हो गए। हालांकि 10 हजार के जुर्माने लेकर उन्हें जमानत दे दी गई। (पूरा पढ़े स्त्रोत: Times Now News)
उरीमारी भूगर्भ खान में शनिवार को हुई दुर्घटना मामले में उरीमारी थाना कीओर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। ओपी प्रभारी परमानंद कुमार मेहरा ने बताया कि दुर्घटना के मामले में चौकीदार रामचरण बेदिया की फर्द बयान पर आईपीसी की धारा 288, 337, 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में खान मैनेजर, शिफ्ट के ओवरमैन और माइनिंग सरदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके पूर्व सयाल के 10 नंबर खान में हुई दुर्घटना में भी मामला दर्ज किया गया था।पूरा पढ़े (स्त्रोत: Live Hindustan)
नई दिल्ली
दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने एक ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया। एक साल से भी ज्यादा वक्त से महिला के पेट में तौलिया था। वह बार-बार इलाज के लिए हॉस्पिटल जाती रहीं, लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज नहीं किया। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उन्हें लगातार असहनीय दर्द भी झेलना पड़ा।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की धारा-338 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही शिकायत मिली थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जांच में जिसकी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरा पढ़े (स्त्रोत: नवभारत टाइम्स)
वाहन दुर्घटना में जब किसी को गम्भीर शारीरिक हानि पहुँचती है तो अधिकतर यह धारा प्रयोग में लाई जाती है। आईपीसी की यह धारा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है अथार्त पुलिस सुचना मिलने पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है और क्योकि यह धारा जमानती है तो जमानत भी तुरंत ली जा सकती है।
हमारा उद्देश्य किसी दुर्घटना या उपेक्षापूर्ण कार्य से गम्भीर शारीरिक या जीवन को क्षति के मामलों से संबंधित समाचरों को प्रस्तुत कर उन घटनाओं को बताना है, जिनमे आईपीसी की धारा 338 का प्रयोग होता है। इन समाचरों को हमने कुछ प्रतिष्ठित समाचार वेबसाइटों से लिया है जिनका हम तह दिल से आभार प्रकट करते है।
कार से ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के आरोप में आदित्य नारायण गिरफ्तार, विवादों से है पुराना नाता।
टाइम्स नाउ डिजिटल | Updated: Mar 13, 2018 | 08:13 ISTमुंबई: मशहूर सिंगर उदित नारायण के बेटे और बॉलीवुड एक्टर व सिंगर आदित्य नारायण को मुंबई पुलिस ने सोमवार को कथित तौर पर अपनी कार से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस हादसे में रिक्शा ड्राइवर और महिला पैसेंजर घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया, अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के आरोप में वार्सोवा पुलिस ने सिंगर आदित्य नारायण को आईपीसी की धारा 338 और 279 के तहत गिरफ्तार किया। इस हादसे में रिक्शा ड्राइवर और पैसेंजर घायल हो गए। हालांकि 10 हजार के जुर्माने लेकर उन्हें जमानत दे दी गई। (पूरा पढ़े स्त्रोत: Times Now News)
Mumbai: Singer Aditya Narayan was detained by Versova police station after he hit a rickshaw at Andheri's Lokhandwala circle earlier today. Case registered against him under section 338 & 279 IPC. Rickshaw driver and passenger were injured in the incident.
— ANI (@ANI) March 12, 2018
खान दुर्घटना तीन लोगों पर थाना ने दर्ज किया मामला
हिन्दुस्तान टीम, रामगढ़ | Updated: Mon, 19 Mar 2018 01:24 AM ISTउरीमारी भूगर्भ खान में शनिवार को हुई दुर्घटना मामले में उरीमारी थाना कीओर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। ओपी प्रभारी परमानंद कुमार मेहरा ने बताया कि दुर्घटना के मामले में चौकीदार रामचरण बेदिया की फर्द बयान पर आईपीसी की धारा 288, 337, 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में खान मैनेजर, शिफ्ट के ओवरमैन और माइनिंग सरदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके पूर्व सयाल के 10 नंबर खान में हुई दुर्घटना में भी मामला दर्ज किया गया था।पूरा पढ़े (स्त्रोत: Live Hindustan)
पेट में तौलिया छोड़ा, फिर इलाज भी नहीं किया
नवभारत टाइम्स | Updated: Mar 9, 2018, 08:15AM ISTनई दिल्ली
दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने एक ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया। एक साल से भी ज्यादा वक्त से महिला के पेट में तौलिया था। वह बार-बार इलाज के लिए हॉस्पिटल जाती रहीं, लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज नहीं किया। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उन्हें लगातार असहनीय दर्द भी झेलना पड़ा।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की धारा-338 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही शिकायत मिली थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जांच में जिसकी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरा पढ़े (स्त्रोत: नवभारत टाइम्स)