CHAPTER XIX - CRIMINAL BREACH OF CONTRACTS OF SERVICE - अध्याय 19 - सेवा संविदाओं का आपराधिक भंग - IPC 491.
CLASSIFICATION OF OFFENCES CHAPTER XIX
अपराधों का वर्गीकरण अध्याय 19
Classification of offences under Section 491 of
Indian Penal Code 1860.
CHAPTER XIX - CRIMINAL BREACH OF CONTRACTS OF SERVICE.
अध्याय 19 - सेवा संविदाओं का आपराधिक भंग
Section | Offence | Punishment | Cognizance | Bail | By Triable |
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491 IPC | Being bound to attend on or supply the wants of a person who is helpless from youth, unsoundness of mind or disease, and voluntarily omitting to do so | Imprisonment for 3 months, or fine of 200 rupees or both | Non-Cognizable - असंज्ञेय | Bailable - जमानती | Any Magistrate |
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