Indian Penal Code Section 57 - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 57 - Hindi
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 57
दण्डावधियों की भिन्नें -- दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में, आजीवन 4[कारावास] को बीस वर्ष के 4[कारावास] के तुल्य गिना जाएगा ।
Indian Penal Code Section 57
Fractions of terms of punishment.-- In calculating fractions of terms of punishment, [imprinsonment] for life shall be reckoned as equivalent to [imprisonment] for twenty years.
Disclaimer: यह जानकारियां इन्टरनेट पर उपलब्ध कई अन्य स्रोतों से ली गई है और इन जानकारियों को इस पृष्ट पर केवल प्रयोक्ता को सामान्य ज्ञान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है इसलिए इंडिया हेल्पलाइन यहां उपलब्ध लेख सामग्री की कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। यदि आपको इस लेख में किसी प्रकार की त्रुटि, आपत्ति, भेदभाव, घृणा इत्यादि का आभास होता है या कोई भी अशोभनीय सामग्री दिखती है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती है या किसी प्रकार का साहित्यिक चोरी का आभास होता है तो कृपया आप इस की रिपोर्ट इस लिंक पर करें Report धन्यवाद।