IPC 26 in Hindi - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 26
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 26
विश्वास करने का कारण-- कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं ।
Indian Penal Code Section 26
"Reason to believe".-- A person is said to have "reason to believe" a thing, if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise.