IPC 470 in Hindi - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 470 - Forged document
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 470
कूटरचित [दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] -- वह मिथ्या [दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित [दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] कहलाती है।
IPC 470 - English
Forged document. -- A false document made wholly or in part by forgery is designated "a forged document".