IPC 365 in Hindi - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 - Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365
किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण --- जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
PUNISHMENT & CLASSIFICATION OF OFFENCE | |||
किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण | सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना | संज्ञेय या काग्निज़बल | गैर-जमानती |
विचारणीय : प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा | कंपाउंडबल अपराध के सूचि में सूचीबद्ध नहीं है। |
IPC 365 - English
Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person.-- Whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
PUNISHMENT & CLASSIFICATION OF OFFENCE | |||
Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person. | imprisonment may extend to seven years and fine | Cognizable | Non-Bailable |
Triable By:Magistrate First Class | Offence is NOT listed under Compoundable Offences |
जब किसी को जबरन या धोखा देकर गुप्त आशय के साथ अपहरण या व्यपहरण करने के लिए रोका जाता है या किया जाता है तो इस तरह के अपराध को धारा 365 के तहत दर्ज कराया जा सकता है। हम कई समाचार सुनते है जिनमे आरोपी ने किसी बालिका को जबरन कार में बैठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया या कोई यात्री के भेष में टेक्सी लेकर गया और बाद में उस टेक्सी ड्राइवर की लाश मिली या सामान से भरे ट्रक को पुलिस के भेष में अपराधियों ने रोका और उसे अपने ठिकाने में ले गए इत्यादि ऐसे कई मामले आए दिन सुनने को मिलते रहते है जिनमे आईपीसी की धारा 365 का प्रयोग होता है। यह एक संज्ञेय धारा है जिसपर पुलिस अधिकारी सुचना मिलने पर संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है और गैर-जमानती धारा होने के कारण आरोपी की जमानत भी न्यायालय से ही होगी। अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी दें पड़ सकता है।
इस धारा के तहत जो मामला सुर्ख़ियों में रहा :
गुडगाँव में बारह वर्षीय लड़की को कर में खींचकर अपहरण किया। गुडगाँव: 20 जनवरी 2018 - 19 तारीख शुक्रवार, गुडगाँव के बेगमपुर खटोला गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची का एक लाल रंग की कार में बल के प्रयोग से खिंच कर अपहरण कर लिया गया। बच्ची अपनी 7 वर्षीय छोटी बहन के साथ अपने पिता की फैक्ट्री से लोट रही थी तभी यह वारदात हो गई। पुलिस ने अपहरण का मामला आईपीसी की धारा 365 (अपहरण) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है।