IPC 362 in Hindi - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 362 - Abduction
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 362
अपहरण --- जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।
IPC 362 - English
Abduction.-- Whoever by force compels, or by any deceitful means induces any person to go from any place, is said to abduct that person.