IPC 303 in Hindi - IPC Section 303 - Punishment for murder by life-convict
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 303
आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड -- जो कोई [आजीवन कारावास] के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा।
PUNISHMENT & CLASSIFICATION OF OFFENCE | |||
आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड | मृत्यु-दण्ड | संज्ञेय या काग्निज़बल | गैर-जमानती |
विचारणीय : सेशन कोर्ट द्वारा | यह अपराध कंपाउंडबल अपराधों की सूचि में सूचीबद्ध नहीं है |
Indian Penal Code Section 303 - English
Punishment for murder by life-convict.-- Whoever, being under sentence of [imprisonment for life], commits murder, shall be punished with death.
PUNISHMENT & CLASSIFICATION OF OFFENCE | |||
Punishment for murder by life-convict. | Death Penalty | Cognizable | Non-Bailable |
Triable By: Court of Session | Offence is NOT listed under Compoundable Offences |
अगर कोई किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास के दंड से दण्डित होने के बाद कोई हत्या का अपराध करता है, तो उसे हत्या का अपराध सिद्ध होने पर मृत्यु-दण्ड से दण्डित किया जाएगा। यह धारा गैर-जमानती है और इसका पुलिस तुरंत संज्ञान ले कर दोषी को गिरफ्तार कर सकती है। यह एक गंभीर अपराध है।